Azam Khan Hate Speech Case: सपा के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से झटका लगा है। बता दें कि उच्च न्यायालय (High court) ने हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में आजम खान (Azam Khan) की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल आजम खान ने 2019 के मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं रामपुर की विशेष अदालत (Special Court) ने अक्टूबर 2022 में दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई थी।

इसके पहले 11 नवंबर को हेट स्पीच मामले में मिली सजा के खिलाफ आजम खान की अपील खारिज होने के बाद चुनाव ने रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव का संशोधित कार्यक्रम उप चुनाव का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया था नए शेड्यूल के मुताबिक अब रामपुर में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस बीच हाई कोर्ट से आजम खान को निराशा मिली और हेट स्पीच मामले में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

जानिए क्यों खारिज हुई आजम खान (Azam Khan) की याचिका

सपा नेता आजम खान के खिलाफ साल 2019 से चल रहे हेट स्पीच मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया था जिसमें उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद आजम खान की याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोपाल की सिंगल बेंच ने इसी को आधार मानते हुए आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया।

जानिए क्या है आजम खान (Azam Khan) की हेट स्पीच (Hate Speech) का पूरा मामला

आजम खान की हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का है। इस मामले में आजम खान ने रामपुर मिलक विधानसभा में एक चुनावी जनसभा के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।