उत्तर प्रदेश के सोनभद्र बीते दिनों हुए नरसंहार (Sonbhadra Massacre) के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार (1 अक्टूबर) को पुलिस को आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक 55 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये सभी उसी उम्भा गांव के रहने वाले आदिवासी हैं, जहां 11 लोगों की सनसनीखेज हत्या हुई थी और करीब 21 अन्य घायल हो गए थे। इन सभी पर जमीन विवाद के चलते 17 जुलाई को ग्राम प्रधान यज्ञदत्त  के परिवार पर हमला करने का आरोप है।

सोनभद्र जेल में बंद हैं तीनों भाईः यज्ञदत्त, उनके भाई निधिदत्त और देवदत्त समेत कई लोगों को 11 गोंड आदिवासियों की हत्या के आरोप में सोनभद्र जिला जेल में रखा गया है। एक तरफ पुलिस ने कोर्ट का आदेश मिलने की बात स्वीकार की वहीं अभी एफआईआर होनी बाकी है। कोर्ट ने यज्ञदत्त की भाभी देवकली की याचिका पर सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। देवकली का आरोप है कि गोंड आदिवासियों ने 17 जुलाई को खेत पर जाने के दौरान उनके परिजनों पर हमलसा कर दिया था, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हो गए।

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पुलिस पर दबाव में कार्यवाही नहीं करने का आरोपः उसने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की इसलिए उसे कोर्ट जाना पड़ा। देवकली यज्ञदत्त के बड़े भाई निधिदत्त की पत्नी है। उसके वकील शेष नारायण दीक्षित ने कहा, ‘करीब एक महीने पहले देवकली ने कोर्ट में यह याचिका लगाई थी। उसने आरोप लगाया था कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही है। उसने यह दावा भी किया कि उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने जमीन खरीदी थी। घटना के एक दिन पहले उसके परिजनों और उस जमीन पर खेती करने वालों के बीच मीटिंग हुई थी।’

‘आत्मरक्षा में चलाईं गोलियां’: देवकली के मुताबिक इस मीटिंग में आदिवासी जमीन देने को तैयार हो गए थे। लेकिन 17 जुलाई को जब उसके परिजन वहां पहुंचे तो गोंड आदिवासी भी वहां पहुंचे और उनके परिजनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वकील ने कहा, ‘इसके बाद देवकली के पति निधिदत्त और देवदत्त ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। इस दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। देवकली ने कोर्ट में याचिका लगाई कि पुलिस को हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।’

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63 लोग गिरफ्तार, 9 की तलाश जारीः देवकली ने दावा किया कि यज्ञदत्त उस दौरान वहां मौजूद नहीं थे। घोड़ावाल पुलिस स्टेशन के एसएचओ सीपी पांडेय ने कहा, ‘हमें कोर्ट का आदेश मिला है और एफआईआर दर्ज करेंगे।’ पुलिस ने मर्डर केस में 63 लोगों को गिरफ्तार किया है और नौ की अभी तलाश है। एसएचओ के मुताबिक कोर्ट की तरफ से संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश मिला है।