Shraddha Murder Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। गुरुवार आफताब ने अपने वकीलों के जरिए दिल्ली साकेत कोर्ट से जमानत अर्जी वापस ली। बता दें कि 17 दिसंबर को आफताब ने कहा था कि उससे ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर लिए गए थे लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में उसे जानकारी नहीं है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को आफताब पूनावाला से ईमेल के जरिए सूचना मिली कि जमानत अर्जी गलती से दाखिल की गई है। 17 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा था कि आफताब ने ‘वकालतनामा’ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आफताब को जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में जानकारी नहीं थी।

वहीं जब अदालत ने आफताब से सवाल से पूछा कि क्या जमानत याचिका पर सुनवाई हो तो आफताब ने कहा था, “मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लें।” बता दें कि आफताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं नौ दिसंबर को आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

आफताब पर क्या है आरोप:

आफताब पूनावाला (Aftab poonawala) पर अपनी श्रद्धा वालकर (Shraddha Walker) की 18 मई 2022 को गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। आरोप के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए और उन्हें दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में फेंका।

श्रद्धा के पिता ने की है फांसी की मांग:

श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने 9 दिसंबर को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) से मुलाकात की थी। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं फडणवीस जी का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की नृशंस हत्या के लिए आफताब पूनावाला और उसके परिवार को सजा देने करने की जरूरत है। उन्होंने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है।