चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते करीब दो घंटे तक चली सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल ने उनकी बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। जिसके बाद सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत याचिका का विरोध किया था।
बता दें कि लालू यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि देवघर, चाईबासा व दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इससे पहले भी उन्हें जमानत दी जा चुकी है। इसलिए उन्हें फिर से जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। लालू के वकील कपिल सिब्बल ने लालू यादव की बीमारियों से संबंधित सर्टिफकेट भी कोर्ट में पेश किए। साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया कि लालू प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय, किडनी व डिप्रेशन सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए लालू यादव की जमानत की अर्जी ख़ारिज कर दी।
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गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाला के देवघर ट्रेजरी केस में 23 दिसम्बर, 2017 को दोषी करार देने बाद से जेल में है। इस दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें पहले रिम्स और फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। बता दें कि लालू को इलाज के लिए कोर्ट ने छह हफ्ते की जमानत दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 30 अगस्त को लालू को कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
फिलहाल लालू यादव अभी रिम्स में भर्ती हैं। इस दौरान उन पर दुमका, देवघर और चाईबासा में फर्जीवाड़ा के तीनों मामलों में केस चल रहा थी। जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से एक याचिका डालकर जमानत की मांग की गई है। गौरतलब है कि लालू यादव को जमानत नहीं मिलने से महागठबंधन के प्रयासों को झटका लग सकता है।
