‘मुगले आजम का जमाना गया … जब प्यार किया तो डरना क्या।’ यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की सलाह है जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे रही है। दरअसल यह ‘ऑनर किंलिंग’ (झूठी शान के नाम पर हत्या) के खिलाफ हाल ही में पारित एक विधेयक के प्रति लोगों को जागरुक बनाने की उसकी पहल का हिस्सा है। बता दें कि इस पहल को लोगों ने काफी पसंद भी किया है। राजस्थान विधानसभा ने ‘ऑनर किंलिंग’ के खिलाफ एक विधेयक ‘राजस्थान सम्मान और परम्परा’ के नाम से पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक संशोधित 2019′ पांच अगस्त को पारित किया है। बता दें कि इस विधेयक में दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास एवं पांच लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान अपनी तरह का पहला राज्य है।
राजस्थान पुलिस का ट्वीटः पुलिस ने इसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए अनूठा तरीका निकाला। उसने प्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम की एक फोटो लेते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया,’सावधान, मुगले आजम का जमाना गया। अगर प्यार करने वालों को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है ते उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।’ इसके नीचे दिल की इमोजी के साथ लिखा है,’क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं।’ वहीं फोटो में कैप्शन के साथ लिखा गया है,’ क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है ऑनर किंलिंग के खिलाफ।’
National Hindi News, 09 August 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक
पहले भी कर चुकी है पुलिस इस तरह के ‘अनूठे ट्वीट’: पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने इस ट्वीट को अनूठा आइडिया बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को नए कानून के प्रति जागरुक बनाने के लिए यह ट्वीट बनाया गया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम पहले भी इस तरह के कई ‘अनूठे ट्वीट’ कर चुकी है।
[bc_video video_id=”6052350405001″ account_id=”5798671092001″ player_id=”JZkm7IO4g3″ embed=”in-page” padding_top=”56%” autoplay=”” min_width=”0px” max_width=”640px” width=”100%” height=”100%”]
Bihar News Today, 09 August 2019: बिहार से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
ऑनर किंलिंग में हो सकता है आजीवन कारावास और जुर्मानाः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनर किंलिंग को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध बनाने का बिल पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार जो कोई भी किसी युगल या उनमें से किसी भी हत्या इस आधार पर करता है कि ऐसे युगल के विवाह से जाति, समुदाय, या कुटुंब का अनादर हुआ है या बदनामी हुई है तो उसे आजीवन कारावास हो सकती है। इसके साथ पांच लाख रूपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।