High Court quashes FIR registered against Kumar Vishwas: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कवि कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने विश्वास और बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए हैं। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब की रूपनगर पुलिस ने कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है।

कुमार विश्वास ने ट्वीट कर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “सरकार बनते ही मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए।”

अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान और आपराधिक धमकी देने के आरोपों में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता चेतल मित्तल ने बताया कि जस्टिस अनूप चितकारा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया है।

वहीं, फैसला आने के बाद कुमार विश्वास ने न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों का धन्यवाद किया। जबकि भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया, “सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया।”

बग्गा-विश्वास ने FIR रद्द करने की मांग की थी

एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए बग्गा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मयंक अग्रवाल और गौतम दत्त के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय और चेतन मित्तल ने दलील दी थी कि प्राथमिकी दर्ज करना पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण था। जबकि, एक अन्य याचिका में, कुमार विश्वास ने 26 अप्रैल को हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी।