लखनऊ पुलिस ने सोमवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के रेजीडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता-पिता को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने कहा कि यह मामला आगरा मेडिकल कॉलेज की एक रेजिडेंट डॉक्टर के कथित तौर पर विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कराने और केजीएमयू की एक रेजिडेंट डॉक्टर पर अपने बेटे से शादी कराने के लिए धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास से संबंधित है।

माता-पिता से की जा रही पूछताछ

पुलिस ने कहा कि डॉक्टर के 70 वर्षीय पिता सलीमुद्दीन और 60 वर्षीय मां खादीजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ये लखनऊ के पुराने शहर क्षेत्र में किराये के घर में रह रहे थे।

पुलिस ने भगोड़े डॉक्टर रमीजुद्दीन पर इनाम की राशि भी 25000 से बढ़ाकर 50000 कर दी है।

माता-पिता ने पीड़ितों को मजबूर किया

डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि दोनों पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाने के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। दोनों पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनके डॉक्टर के माता-पिता ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और गर्भपात का कारण बने।

डीसीपी ने आगे बताया कि रमीजुद्दीन पर दो पीड़ितों के यौन शोषण के आरोपों के अलावा धर्मांतरण और जबरन गर्भपात के आरोप भी लगाए हैं।

मुस्लिम धर्मगुरु और गवाह के नाम आए सामने

पूछताछ के दौरान डॉक्टर के माता-पिता ने पुलिस को निकाह कराने वाले एक मुस्लिम धर्मगुरु और एक गवाह के नाम बताए हैं। पुलिस ने कहा कि इन सभी की भूमिका की भी जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि क्या उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए या नहीं।

पुलिस ने कई टीमें भेजी

इसी बीच लखनऊ पुलिस ने अपनी कई टीम को आरोपी डॉक्टर की तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा। पुलिस ने रमीजुद्दीन की संपत्ति को जब्त करने के निर्देश हासिल करने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर करने का फैसला किया है। आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पुलिस की ओर से जारी कर दिया गया है।

पुलिस ने कई जगहों पर की छापेमारी

आरोपी की तलाश में पुलिस ने उत्तराखंड स्थित उसके घर और पीलीभीत स्थित उसके पैतृक घर पर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 23 दिसंबर को केजीएमयू में महिला डॉक्टर के शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया था।

पुलिस ने रमीजुद्दीन के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 (धोखाधड़ी आदि द्वारा यौन संबंध), 89 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ धर्मांतरण के आरोप में मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि केजीएमयू की शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह एक अन्य महिला के संपर्क में आई, जिसने खुद को रमीजुद्दीन की पत्नी बताया। शिकायतकर्ता के अनुसार, महिला ने उसे बताया कि उसने पिछले फरवरी में हुए विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया था।

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