नोएडा में शराब की दुकानों पर छह लीटर या इससे अधिक मात्रा में शराब खरीदने वालों पर आबकारी विभाग की टीमें निगाह रख रही हैं। घर पर भी नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर छह लीटर से अधिक शराब खरीदी गई है, तो आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है। सूचना मिलने पर यदि आबकारी विभाग की टीम पहुंचेगी, तो एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
एक हजार रुपए के शुल्क पर आनलाइन व्यक्तिगत स्थान पर शराब पीने के लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं, इस मर्तबा नए साल के आयोजन पर व्यक्तिगत एवं अस्थायी (ओकेजनल) जारी होने वाले लाइसेंस की संख्या एक हजार तक पहुंचने का अनुमान है। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जनसत्ता से बातचीत में बताया कि जागरूकता के चलते लोग अब खुद लाइसेंस लेकर आयोजन करना चाहते हैं। ना केवल 31 दिसंबर, बल्कि 1,2 और 3 जनवरी तक आयोजनों का दौर चलता है।
अब तक छह सौ से ज्यादा लाइसेंस जारी किए गए हैं। सोसाइटी में आयोजन के लिए साढ़े चार हजार रुपए का शुल्क है। जो आरडब्ल्युए से अनुमति के बाद जारी होगा। वहीं, एक दिन के लिए सार्वजनिक स्थानों, रेस्तरां और क्लब आदि में ग्यारह हजार रुपए के शुल्क देकर एक दिन का लाइसेंस लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छह लीटर से ज्यादा शराब जनपद की किसी भी दुकान से खरीदते ही पीओएस मशीन के जरिए सूचना विभाग तक पहुंच जाती है। इस पर निगरानी रखने के लिए सात टीमें भी तैनात की गई है। नए साल का जश्न मनाने वालों को पब, रेस्तरां आदि में एक घंटे का समय बढ़ाया गया है।
ऐसे निर्देश भी इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हर साल नए साल के जश्न में जाम बड़ी मात्रा में छलकाए जाते हैं। कई सड़क दुर्घटनाएं भी होती दिख जाती हैं। ऐसे में पहले से ही एक सीमा तय कर दी गई है और अनुशासन बना रहे, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।
ये भी पढ़ें- नशे की लत और बेकाबू वाहन
