गुजरात में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के ऐलान के साथ ही आम लोगों को कई गतिविधियों में छूट प्रदान की गई है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में अब रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का मसला खत्म कर सिर्फ दो सेगमेंट कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन रखे गए हैं। जहां कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं है, वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन में लोगों को बाकी राज्यों की तरह ही अहम हिस्सों में छूट है। राज्य में जिलों के बीच चलने वाली सरकारी बस सेवाओं के साथ लोगों के लिए तंबाकू की दुकानें भी खोल दी गई हैं। इसके चलते सूरत में तंबाकू की दुकानों के बाहर लोगों की लाइन दिखी।
गौरतलब है कि गुजरात में शराब की बिक्री बैन है। ऐसे में तंबाकू बिक्री (पान और सिगरेट) की दुकान खुलने पर ही सैकड़ों की संख्या में लोग जुटने लगे। तंबाकू के एक विक्रेता ने बताया, “लॉकडाउन में दुकान बंद रहने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे इस दौरान इतने फोन आए कि मोबाइल को बंद ही करना पड़ा। कुछ लोग तो तंबाकू के लिए मेरे घर तक आ गए थे।”
Lockdown 4.0 Guidelines in Hindi
गुजरात में बस सेवा और तंबाकू की दुकान खुलने के साथ नॉन कंटेनमेंट जोन में कुछ अन्य छूट दी गई हैं। यहां सभी व्यापारियों को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ऑड-ईवन की तर्ज पर खुलने की छूट है। इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत जिले को छोड़कर ऑटो रिक्शा को भी चलने दिया जाएगा। हालांकि, एक समय में दो ही लोग ऑटो में सफर कर सकते हैं। राज्य में 50 लोगों के जुटाव के साथ शादी और 20 लोगों के साथ अंतिम संस्कार को भी छूट दी गई है।
इसके अलावा प्राइवेट ऑफिसों को फिलहाल 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति है। राज्य में सबसे अहम माने जाने वाले हीरा कारोबार को भी 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की इजाजत है। इसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरी और हेयरकटिंग सैलून को लॉकडाउन में खोला जा सकता है।