दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) से सरकारी विज्ञापनों में जनता के धन के दुरुपयोग के मामले में वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी हैै। दिल्ली सरकार के सूचना व प्रचार निदेशालय ने आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक, विभाग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है। याचिका में आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया।

इस मामले में अदालत के अगस्त 2016 के आदेश पर उपराज्यपाल ने विज्ञापन नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति को जांच में गलत पाए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आंकलन करने को कहा था। समिति ने 16 सितंबर 2016 को सौंपी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार को दिल्ली से बाहर संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी करने, विज्ञापनों में ‘आप’ का जिक्र करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया।

नोटिस में आप से इन चारों श्रेणी के विज्ञापनों पर 97,14,69,137 रुपए के खर्च की बात कही गई है। निदेशालय ने इस राशि में से 42,26,81,265 रुपए का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजंसियों को पहले ही कर दिया था, इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है। जबकि शेष राशि 54,87,87872 रुपए का भुगतान अभी लंबित होने के कारण यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजंसियों को 30 दिन के भीतर करने को कहा है। निदेशालय ने नोटिस में विज्ञापन एजंसियों को यह विकल्प भी दिया है कि उनके विज्ञापन की समिति द्वारा आंकी गई राशि अगर पूर्वनिर्धारित राशि से कम है तो वह इसे आप से सीधे वसूल सकेगी। बता दें कि हाल ही में बैजल ने सरकारी खर्च पर आप और केजरीवाल की छवि चमकाने वाले विज्ञापन जारी करने के एवज में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को खर्च की गई राशि पार्टी से वसूलने को कहा था।