दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हए ‘आप’ की तरफ से दायर की गई याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल नजीब जंग के अधिकारों को चुनौती दी थी। पार्टी का कहना था कि मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि उपराज्यपाल को सिर्फ सलाह के आधार पर काम करने का अधिकार है। कोर्ट ने इन सभी तर्कोंं को खारिज कर उपराज्यपाल को राज्य का प्रशासनिक मुखिया बताया।
कोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीते समय में कई बार नजीब जंग और केजरीवाल के बीच मतभेद सामने आए हैं। अब ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है। आप ने कई बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार नजीब जंग के जरिये दिल्ली पर राज चलाना चाहती है। यह सारा विवाद मुख्य तौर पर तब शुरू हुआ जब नजीब जंग ने अपनी पसंद के अफसर को एंटी करप्शन ब्रांच का प्रमुख बनाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है।

