दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि यदि वे कोई ऐसी खबर पाते हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

सूचना एवं प्रचार विभाग निदेशालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार यदि दिल्ली सरकार से जुड़ा कोई अधिकारी महसूस करता है कि कोई प्रकाशित या प्रसारित समाचार उसकी या सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उसे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।

एक अधिकारी के अनुसार प्रधान सचिव (गृह) तब मामले को देखेंगे और निदेशक (अभियोजन) की राय मांगेंगे कि क्या भादंसं की धारा 499-500 के तहत अभियोजन शुरू किया जा सकता है।