दिल्ली सरकार को संवैधानिक प्रावधानोंं के अनुसार प्रशासन चलाने का सख्त संदेश देने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है केंद्र। सूत्रों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत दिल्ली सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करने का निर्देश देने का संदेश देना केंद्र सरकार के सामने उपलब्ध विकल्पों में एक है।
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अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार राज्य को यह तय करने के लिए कह सकती है। सूत्रों के मुताबिक, हालांकि यह मात्र विचार-विमर्श के चरण में है कि इस प्रावधान (अनुच्छेद 355) का इस्तेमाल किया जाए या नहीं। अंतिम फैसला किया जाना अभी बाकी है।
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