भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दर्ज फौजदारी मानहानि शिकायत में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां की एक अदालत ने शनिवार (20 अगस्त) के लिए पेशी से छूट दे दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने बिधूड़ी को भी आज (शनिवार, 20 अगस्त) के लिए पेशी से छूट दी और इस मामले पर सुनवाई तीन सितंबर के लिए मुल्तवी कर दी क्योंकि दोनों ही पक्ष अनुपस्थित थे। न्यायाधीश ने केजरीवाल को राहत प्रदान की क्योंकि उनके वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री गोवा में जनसभाओं में हिस्सा लेने के लिए वहां हैं।

केजरीवाल को आठ जुलाई को अदालत ने जमानत दी थी। वह अदालत में रूप पेश हुए थे और उन्होंने 10 हजार रुपए का निजी बांड भरा था। उन्हें इस साल फरवरी में इस अदालत ने दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधूड़ी की फौजदारी मानहानि शिकायर्त पर भादसं की धारा 500 (मानहानि) के तहत तलब किया था। बिधूरी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक खबरिया चैनल के साथ साक्षात्कार के दौरान उन्हें बदनाम किया।

उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल ने यह झूठ कहा था कि बिधूड़ी और एक कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उन्हें बदनाम किया।