प्रीतम पाल सिंह

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपर मिर्च पाउडर फेंकने के आरोपी अनिल शर्मा को बुधवार (5 दिसंबर) को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। अब आरोपी ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो सकती है। उसने कहा है कि पहले उसे सीएम आवास बुलाया गया। इसके बाद आप नेताओं ने ही पब्लिसिटी स्टंट के लिए सीएम केजरीवाल के उपर मिर्च पाउडर फिंकवाया था। इसके लिए वहीं उसे सारे निर्देश दिए गए थे। इस काम में अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी मदद भी की थी। बता दें कि आरोपी ने बीते 20 नवंबर को दिल्ली सचिवालय में इस घटना को अंजाम दिया था। घटना के तुरंत बाद ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मलहोत्रा ने बुधवार को कहा कि जांचकर्ता इस बात की भी जांच करें कि सचिवालय में सुरक्षाचूक की और कहीं गुंजाइश तो नहीं है ताकि इस प्रकार की घटना न हो। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब 40 वर्षीय आरोपी अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सचिवालय में घुसने में उसकी मदद की थी। अज्ञात व्यक्ति की सहायता की वजह से कहीं भी उसकी चेकिंग नहीं की गई थी। अब आरोपी को 19 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

आरोपी के वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि यह हमला केजरीवाल द्वारा किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था और उसके क्लाइंट को मोहरा बनाया गया। आरोपी ने अपने आवेदन में आगे कहा, “20 नवंबर को सीएम केजरीवाल के आवास पर आप के कुछ लोगों ने उसे बुलाया और पब्लिसिटी स्टंट के लिए केजरीवाल के साथ दुर्व्यवहार करने को निर्देश दिया।” मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी अभियोजक (एपीपी) दर्वेश यादव ने आरोपी की जमानत का विरोध किया और कहा कि इसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज देना चाहिए।अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी फिर से ऐसी हरकत कर सकता है।

अभियोन पक्ष द्वारा दिए गए तर्क पर सहमति जताते हुए एमएम मलहोत्रा ने अपने आर्डर में कहा, “मैंने सचिवालय से मिले सीसीटीवी फुटेज को देखा। इसमें यह दिख रहा है कि शुरूआत में आरोपी केजरीवाल का पैर छूने के लिए झुंकता है और इसके बाद केजरीवाल पर हमला कर देता है। इस दौरान केजरीवाल के चश्मे को भी गिरा दिया जाता है। मिर्च पाउडर को भी घटनास्थल से बरामद किया गया। तमाम तथ्यों से यह पता चलता है कि आरोपी ने एक सुनियोजित प्लान के तहत यह अपराध किया है। आरोपी ने केजरीवाल के उपर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। वर्तमान स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती।”