महाराष्ट्र में अलीबाग के एक निवासी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अपमानजनक मुहावरे ‘अलीबाग से आया है क्या ‘ पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। बता दें कि यह मुहावरा पूरे महाराष्ट्र में अक्सर सुनने में आता है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई की टाल दी है। इसके लिए दो हफ्ते बाद सुनवाई करने की बात कही है।

पूर्व विधायक के बेटे ने याचिका लगाईः महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को अपमानजनक मुहावरे ‘अलीबाग से आया है क्या ‘ पर राजेंद्र ठाकुर ने एक याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कोर्ट से यह कहा है कि अलीबाग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा ‘अनुचित और अपमानजनक’ है। यह अलीबाग के लोगों को ‘निरक्षर’ के रुप में पेश करता है। बता दें कि यह याचिका अलीबाग के सतीरजे गांव के राजेंद्र ठाकुर ने दायर की है। उनके पिता मधुकर ठाकुर कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं।

 

कोर्ट ने अगली तारीख दीः याचिकाकर्ता राजेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में किसी को ‘मूर्ख’ या ‘भोला-भाला’ कहने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। इस मुहावरे से सख्त नाराज होकर उन्होंने कोर्ट में अपील की है। वहीं कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते दो हफ्ते बाद की तारीख दी है। गौरतलब है कि अलीबाग मुंबई का एक इलाका है। ऐसे में इस तरह के मुहावरे से वहां के लोगों को ठेस पहुंचने की आशंका रहती है। इसी के चलते यह जनहित याचिका लगाई गई है। सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि इस संबंध में कोर्ट क्या आदेश देता है।