Abbas Ansari News: अवैध हथियार मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याजिका खारिज हो गई है। अब्बास पर अवैध कारतूस और हथियार रखने का आरोप है। इससे पहले अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार (29 अगस्त) को अवैध हथियार के मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस केस में अब्बास अंसारी की तरफ से याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
धोखाधड़ी कर आर्म्स लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन: हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही ने जमानत याचिका का विरोध किया था। बहस के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए विनोद शाही ने कहा कि अब्बास अंसारी ने धोखाधड़ी कर आर्म्स लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया था और शूटिंग प्रैक्टिस की आड़ में बड़ी संख्या में बैरल, हथियार और कार्ट्रिज खरीदे थे। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित: हाल ही में एक स्पेशल कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है। अब्बास की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के साथ ही पंजाब और राजस्थान में भी उसकी तलाशी की। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
इससे पहले लखनऊ पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित अब्बास अंसारी के घर पर संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा किया था। अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने यह नोटिस चिपकाया था। गाजीपुर पहुंची लखनऊ पुलिस ने मुनादी कर कोर्ट के आदेश की जानकारी दी। इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर 2022 को होगी।