UP News: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया कि उसे 25 अगस्त तक कोर्ट में पेश करे। इसके पहले यूपी पुलिस ने अब्बास को भगोड़ा घोषित करने की याचिका दाखिल की थी। जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दरअसल यूपी पुलिस ने गुरुवार (11 अगस्त) को अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की की चेतावनी का नोटिस जारी किया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गई इस नोटिस को अब्बास अंसारी के लखनऊ के कई ठिकानों पर यूपी पुलिस ने चस्पा किया गया था। अब्बास अंसारी पर धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज है और यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब्बास अंसारी यूपी की मऊ विधानसभा से सुभासपा के विधायक हैं।
इस वजह से Abbas नहीं घोषित हो पाए Fugitive
एमपी-एमएलए कोर्ट ने बताया कि अब्बास अंसारी लगातार जमानत लेने की कोशिश में लगा है ऐसे में उसे भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। अब्बास की गिरफ्तारी में लगातार नाकाम रहने पर कोर्ट ने यूपी पुलिस को दो सप्ताह का और समय दिया है। इसके पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास को पेश करने के लिए यूपी पुलिस को 27 जुलाई तक का समय दिया था लेकिन पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पेश करने का आदेश दिया उसकी भी समय सीमा बीत गई और पुलिस नाकाम रही। अब अदालत ने एक बार फिर पुलिस को 25 अगस्त तक का समय दिया है।
जानिए Abbas पर क्या आरोप है?
बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे पर यूपी पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं जिनमें मुख्य तौर पर, बिना सूचना के शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर करने का आरोप, घोखाधड़ी करके हथियार लेने का आरोप है। वहीं इसके पहले अब्बास अंसारी ने एंटी सिपेट्री बेल के लिए भी अप्लाई किया था जिसे खारिज कर दिया गया। यूपी पुलिस अब्बास को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है, छापेमार कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है।