मुंबई की सेशंस कोर्ट से नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए एक शर्त रखी है। 23 अप्रैल से राणा दंपति जेल में बंद थे। राणा दंपति को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। वहीं जमानत के तुरंत बाद बीएमसी की टीम राणा दंपति के खार स्थित फ्लैट पर अवैध जांच के लिए पहुँच गई।

दंपति को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (सीएम) उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया था। 24 अप्रैल को सांसदों और विधायकों के लिए विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बता दें कि नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं जबकि उनके पति रवि राणा अमरावती की बडनेरा सीट से विधायक हैं।

वहीं जमानत मिलने के बाद राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी है। कुछ शर्तें लगाई गई हैं। उन्हें जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। एक और शर्त यह है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्हें मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है आज शाम तक वे रिहा हो जाएंगे।”

नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुशी जाहिर की है। सोमैया ने ट्वीट कर लिखा, “नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत पर रिहा करने के लिए हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।”

वहीं आज सुबह नवनीत राणा को जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका सिटी स्कैन कराया गया। नवनीत राणा एक गंभीर समस्या से जूझ रहीं हैं और इसीलिए चेकअप के लिए उन्हें अस्पातल ले जाया गया।