महाराष्ट्र राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने राज्य में बाइक टैक्सी का न्यूनतम किराया 1.5 किलोमीटर के लिए 15 रुपये तय किया है। हालांकि यह सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यात्रियों को इस सेवा के लिए 10.27 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया GR

जनवरी की शुरुआत में राज्य सरकार ने एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बाइक टैक्सी और बाइक पूलिंग सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी थी और एक शासकीय आदेश (GR) भी जारी किया था। राज्य सरकार ने चार जुलाई, 2024 को ‘महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम, 2025’ पर एक अधिसूचना भी जारी की।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य परिवहन सचिव संजय सेठी की अध्यक्षता में एसटीए ने 18 अगस्त को हुई बैठक में किराए को मंजूरी दी और ये पूरे राज्य में लागू होगा। परिवहन प्राधिकरण ने किराया तय करने के लिए खटुआ पैनल के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिसे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के भाड़े तय करने में भी लागू किया जाता है।

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हालांकि सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है, लेकिन बाइक टैक्सी फिलहाल अवैध रूप से चल रही हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, मुंबई महानगरीय क्षेत्र में चलायी जा रही 123 बाइक टैक्सियों के खिलाफ आरटीओ ने मामले दर्ज किए है।

जानें क्या हैं नियम

बता दें कि जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इसके कारण निजी टू व्हीलर को भी कमर्शियल उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ऐसे में महाराष्ट्र में लोग निजी बाइक भी टैक्सी के तौर पर चला सकते हैं। इससे लोगों को पार्ट टाइम पैसा कमाने में भी काफी मदद होगी।

महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि पेट्रोल बाइक भी चलेगी लेकिन केवल उन इलाकों में जहां पर EV चार्जिंग की सुविधा ना के बराबर है। सभी बाइक में इसके लिए जीपीएस और पैनिक बटन होना जरूरी है और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी होना चाहिए।