Madhya Pradesh News: भोपाल पुलिस ने बुधवार सुबह कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। मसूद भोपाल सेंट्रल सीट से विधायक हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने पुलिस आयुक्त, भोपाल को इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के लिए जाली सॉल्वेंसी पेपर का उपयोग करने के आरोप में मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जो एक सोसायटी द्वारा संचालित है, जिसके मसूद सचिव हैं।
कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, जो 20 साल तक इस मामले में संलिप्त रहे और कॉलेज को चलने दिया।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने मामले में पुलिस जांच की निगरानी करने और तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए एडीजीपी (दूरसंचार) संजीव शमी के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया था।
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दिलचस्प बात यह है कि मसूद ने अपने कॉलेज की मान्यता रद्द करने के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अंततः उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई।
कोर्ट ने कॉलेज के 1000 से ज्यादा छात्रों के हित में फिलहाल कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट किया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में कोई नया प्रवेश नहीं होगा।