नाबालिग लड़कियों से जिस्मफरोशी का धंधा करने वाले प्यारे मियां के एक मकान को इंदौर नगर निगम ने द्वास्त कर दिया है। यौन शोषण के अलग-अलग मामलों में प्यारे मियां इस वक्त न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं। इंदौर नगर निगम, पुलिस और प्रशासन ने राम नगर स्थित प्यारे मियां के आलीशान मकान के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। प्यारे मियां ने भूतल पर अवैध रूप से दुकानें बना रखी थीं। पहली मंजिल पर अतिक्रमित बालकनी और दूसरी मंजिल पर बने कमरों को तोड़ा गया।
प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पता चला कि तीन मंजिला मकान की छत पर पेंट हाउस था, जहां अलीशान बीयर बार था। बार में विदेशी शराब की बोतलों के अलावा तलवार और कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक प्यारे मियां का मकान नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ने का काम इंदौर नगर निगम का दस्ता कर रहा है। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के भवन निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया कि अवैध रूप से निर्मित 2 मंजिल, बालकनी और पीछे का क्षेत्र आज ढहा दिया गया है।
#WATCH Madhya Pradesh: Municipal Corporation demolishes illegal construction at Indore premises of Pyare Miyan, who was arrested in July for running a sex racket.
“Illegally constructed 2nd floor, balcony & back area was demolished today,” says Zonal Officer Nagendra S Bhadoria pic.twitter.com/IWbf18y4h9
— ANI (@ANI) November 20, 2020
भदौरिया ने बताया, “इन जगहों पर आईएमसी की अनुमति के बगैर निर्माण किया गया था। प्यारे मियां के बंगले में अवैध तौर पर बनाई गई जिस दूसरी मंजिल को ढहाया गया, वहां एक बार भी बना है। इस जगह से पुलिस ने महंगी शराब की कई बोतलें, ताश की गड्डियां, एक छोटी तलवार और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की हैं। इससे लगता है कि इस जगह को शराबखोरी और अय्याशी के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।”
इस बीच, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यौन शोषण कांड का खुलासा जुलाई के दौरान भोपाल में हुआ था, जब रातीबड़ इलाके में पुलिस को चार नाबालिग लड़कियां एक महिला के साथ नशे की हालत में घूमती मिली थीं। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़कियों की आपबीती सुनने के बाद भोपाल के एक अखबार के मालिक प्यारे मियां और उसके पांच सहयोगियों के खिलाफ प्रदेश की राजधानी और इंदौर में प्राथमिकियां पंजीबद्ध की गयी थीं। ये मामले लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 376 (दुष्कर्म) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए थे।
अधिकारी ने बताया कि यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद भोपाल से फरार प्यारे मियां को जम्मू-कश्मीर से जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जबलपुर की केंद्रीय जेल में बंद है।
(भाषा इनपुट के साथ)