अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सांसद-विधायक मामलों से संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा (प्रथम श्रेणी) की विशेष अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। 29 अप्रैल 2023 को विवेक तन्खा ने मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था।
बीजेपी नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि मामला दायर
विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। विवेक ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता तन्खा ने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है।
कांग्रेस नेता ने भेजा था भाजपा नेताओं को नोटिस
विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह तीनों नेताओं को नोटिस भेजा था। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा की ओर से बीजेपी नेताओं को जो नोटिस भेजा गया था, उसमें नेताओं से माफी मांगने की बात कही गई थी। जब बीजेपी नेताओं ने विवेक तन्खा को उनके भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनकी ओर से 6 जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर कर दिया गया था।