Seven Years Sentenced To Former MLA Mukhtar Ansari For Threatening Jailer: बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2003 में लखनऊ के जिला कारागार में जेलर को धमकी देने और उस पर पिस्टल तानने के आरोप समेत तीन मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। इस मामले में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने लखनऊ के आलमबाग थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उनको सात साल की सजा सुनाई गई है।

आरोप है कि जेल में उनसे मिलने आए लोगों की जेलर ने जब तलाशी लेने को कहा तो मुख्तार ने जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की थी। जेलर ने आलमबाग थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने मामले में मुख्तार को बरी कर दिया था। बाद में इसके खिलाफ सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई।

जिस समय यह घटना हुई थी, उस वक्त वह विधायक थे और तमाम लोग उनसे मिलने जेल में आया करते थे। जेल अफसरों का कहना था कि जेल के अंदर किसी को भी बिना जांच किए मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

पूर्व विधायक के भाई की हत्या मामले में भी हुई पेशी

उधर, पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की करीब तीन दशक पहले हुई हत्‍या के मामले में बाहुबली नेता मुख्‍तार अंसारी बुधवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश हुए। अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए अदालत) सियाराम चौरसिया की अदालत में चल रही इस मुकदमे की सुनवाई में आरोपी बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी हुई।

इस दौरान अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा अदालत में उपस्थित चश्मदीद गवाह से जिरह की पूरी कर ली। अब इस मामले में अगले गवाह को अदालत में तलब कर उसका बयान दर्ज किया जाएगा और उसके साथ जिरह की जाएगी। उन्‍होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 26 सितंबर नियत की है।

सिंह ने बताया कि इससे पहले अदालत में मुकदमे की सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा में पूर्व विधायक अजय राय, गवाह विजय कुमार पांडेय को साथ लेकर अपने अधिवक्ता अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह के साथ अदालत में उपस्थित हुए।