मेरठ में ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रह रहीं दो लड़कियों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मेरठ पुलिस को कहा कि वह लड़कियों की याचिका पर विचार करे और इसका समाधान करने की कोशिश करे। उल्लेखनीय है कि दोनों युवतियों ने हाई कोर्ट को दी गई याचिका में बताया था कि उन्हें परिजनों से जान का खतरा है।

लड़कियों ने पुलिस पर लगाया आरोपः जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसएस शमशेरी ने मेरठ एसएसपी को कहा कि लड़कियों ने अपने परिजनों से जान का खतरा होने की बात कही है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को एक हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियों ने पुलिस पर आरोप इस मामले में कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया है।

परिजन कर रहे परेशान : दोनों का कहना था कि साल 2013 से आपसी समझौते के तहत वह साथ-साथ रह रहीं है। याचिका के मुताबिक दोनों लड़कियां बालिग हैं और कई सालों से जीवनसाथी की तरह रह रही हैं। लड़कियों का आरोप है कि उनके माता- पिता इस संबंध से नाखुश हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। दोनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जीवनसाथी के रूप में साथ रहने को लेकर एक ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग’ (समझौता पत्र) भी तैयार किया है।