लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने लखीमपुर की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की दी हुई जमानत रद्द करने के बाद रविवार (24 अप्रैल 2022) को आशीष मिश्रा ने एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 25 अप्रैल तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे।
लखीमपुर पुलिस ने सरेंडर करने के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। दरअसल, आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया, जहां से उन्हें लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। नाटकीय घटनाक्रम के तहत आशीष मिश्रा को चुपचाप सदर कोतवाली की जीप से जिला जेल ले जाया गया। जबकि, वारंट तिकुनिया थाने में भेजा गया था।
26 अप्रैल को होगी सुनवाई- 26 अप्रैल को जिला अदालत में आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों को लेकर सुनवाई होनी है। पुलिस की गाड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पिछले दरवाजे से जेल ले जाया गया। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की जान गई थी। जांच टीम ने मामले की जांच करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।
आरोप है कि जिस थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हुई, उस पर आशीष मिश्रा सवार थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल भेज दिया गया था। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल 2022 को आशीष मिश्रा की बेल रद्द कर दी थी।
एक दिन पहले ही किया सरेंडर- सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए तल्ख टिप्पणियां की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। एफआईआर, पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष की जमानत रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सात दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए दिए गए सात दिन की समय-सीमा 25 अप्रैल 2022 को पूरी हो रही थी।