स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट से उन्होंने मुंबई पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से ‘गद्दार’ टिप्पणी की थी। इसे लेकर शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कामरा ने 5 अप्रैल को एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले में 21 अप्रैल को जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस श्रीराम एम. मोदक की बेंच सुनवाई करेगी।

पुलिस के सामने पेश नहीं हुए कामरा

मामले में तीसरी बार तलब किए जाने के बाद भी कुणाल कामरा शनिवार को फिर से मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। इस मामले में शिवसेना विधायक मुरजी पटेल द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने 24 मार्च को कामरा पर बीएनएस की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बाद में जीरो एफआईआर को खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था।

‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए…’, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस से की ये मांग

पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में दर्ज FIR के संबंध में कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी। कामरा ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह उत्तरी तमिलनाडु जिले के स्थायी निवासी हैं और उन्हें डर है कि यदि वह महाराष्ट्र आएंगे तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई उन पर हमला कर सकता है।

कामरा ने कहा था कि उनके खिलाफ की गई शिकायत राजनीति से प्रेरित थी।

इस बीच, कामरा ने खार पुलिस से कहा है कि उनका बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाए। वहीं, खार पुलिस ने अभी तक कुणाल के इस अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया है।

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