Unnao Rape Case : उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लाइव लॉ डॉट इन के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है।

कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी (15 दिनों) के लिए जमानत दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को अपने ही गांव माखी की एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने का दोषी ठहराया गया था। रेप के समय लड़की नाबालिग थी। कुलदीप सिंह सेंगर को लड़की की पिता की हत्या का आरोपी भी ठहराया गया था।

साल 2017 के इस मामले में चल रही सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में साकेत कोर्ट (Saket Court) में ट्रांसफर कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने रेप पीड़िता द्वारा लिखी गई चिट्ठी को ध्यान में रखकर उससे जुड़े सभी पांच मामलों को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हर दिन सुनवाई के आदेश देते हुए मामले पर सुनवाई 45 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए थे।