कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी हुई सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि, “मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म एक उचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं।” कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास 5 फरवरी का शासनादेश जारी करने का अधिकार है और इसके अमान्य होने का कोई मामला नहीं बनता है।

वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि, “हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांति का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।”

हाईकोर्ट के फैसले पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने निराशा व्यक्त करते हुए ट्विट कर लिखा कि, “हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है।”

हाईकोर्ट के फैसले पहले ही प्रशासन ने कलबुर्गी में सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू करने का आदेश दे दिया था। प्रशासन ने 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की प्रार्थना सभा, आंदोलन या फिर किसी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिवमोगा में 21 मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढक कर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाना पूरी तरह गलत है। जबकि कर्नाटक सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसलिए स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म की ही इजाजत दी जानी चाहिए।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से ओवैसी असहमत- एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कहा, ” मैं हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हूं। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि न केवल एआइएमपीएलबी नहीं बल्कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। “