अपने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले झारखंड के एक जज ने अपनी कलिग के साथ शादी करने का अनूठा फैसला लिया है। उनके इस फैसले की ज्यूडिशरी से लेकर तमाम लोग सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जज ने इंटर-कास्ट मैरिज कर एक नजीर पेश की है। एक जज शिवपाल ने 59 साल की उम्र में अपने प्यार को परवान चढ़ाया और अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी से शादी कर ली। उनकी इस शादी की चर्चा खूब हो रही है। जज शिवपाल सिंह गोड्डा जिले के प्रथम जज हैं और नूतन तिवारी इसी कोर्ट में वकील हैं।

झारखंड बीजेपी की मजबूत नेता हैं नूतन तिवारी

नूतन तिवारी वकील होने के अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और पार्टी की राज्य इकाई में वह काफी जाना-माना चेहरा हैं। उनकी एक बेटी भी है। वहीं, जज शिवपाल के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी। नूतन के करीबियों का कहना है कि कपल ने अपने बच्चों से दोस्ती और रिश्ते के बारे में बताया। इसके बाद बच्चों ने भी अपनी सहमति दे दी और दोनों की शादी करवाई।

जज और वकील की शादी की हो रही खूब चर्चा

जज शिवपाल और नूतन तिवारी की शादी इन दिनों झारखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। कानून के क्षेत्र से जुड़े लोग उनकी इस शादी की तारीफ कर रहे हैं और इस उम्र में ऐसा कदम उठाने के लिए उनकी सराहना भी की जा रही है। जज शिवपाल की उम्र 59 साल है और उनकी प्रेमिका नूतन 50 साल की हैं। जज की पत्नी का साल 2006 में निधन हो गया था, जबकि नूतन तिवारी के पति कुछ साल पहले चल बसे थे।

कोर्ट में हुई मुलाकात, फिर दोस्ती और फिर प्यार

नूतन के पति का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। दोनों की मुलाकात गोड्डा कोर्ट में ही हुई थी। एक ही पेशे में होने के कारण दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई।

अगले साल रिटायर हो जाएंगे जज शिवपाल सिंह

शिवपाल सिंह अगले साल रिटायर होने वाले हैं। वह तीन साल से गोड्डा के प्रथम जज हैं और उनकी न्यायिक सेवा 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली है। उनके आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, वह 2023 में 60 साल के हो जाएंगे।

कई महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई कर चुके हैं शिवपाल सिंह

जज शिवपाल सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले से जुड़े 2 केस में सजा भी सुना चुके हैं। उस वक्त उन्हें रांची की जिला कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत का जज बनाया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने लालू को 14 साल की जेल और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।