जम्मू-कश्मीर में 2022 एसिड अटैक मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। श्रीनगर कोर्ट ने मंगलवार को 2022 में श्रीनगर डाउनटाउन के हवाल इलाके में 24 वर्षीय लड़की पर एसिड अटैक मामले में सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अभियोजन पक्ष ने कानून के विभिन्न प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने की प्रार्थना की। अदालत ने मुख्य आरोपी बुचवारा डलगेट के साजिद अल्ताफ को दोषी ठहराया है। पीड़िता के वकील गुल ने कहा, अभियोजन पक्ष ने आज दोषी के लिए अधिकतम सजा की जोरदार वकालत की और अपनी दलीलों के समर्थन में कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

पीड़िता के परिवार ने उसके ट्रीटमेंट के लिए अपना घर बेच दिया

पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल वकील मीर नवीद गुल ने कहा कि पीड़िता की 23 सर्जरी हुई हैं और उनकी चिकित्सा प्रक्रियाओं पर 48 लाख रुपये का खर्च हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया, “अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि वह एसिड की चोटों से उबर सकेगी और अपनी आंखों की रोशनी वापस पा सकेगी।”

वकील ने आगे कहा कि पीड़िता के परिवार ने चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए अपना घर बेच दिया है। उन्होंने कहा, “दोषी को आजीवन कारावास की सजा देने के अलावा वह मुआवजे की भी हकदार है। न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का मूल आधार है।”

आरोपी विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने के लिए लड़की को सबक सिखाना और बदला लेना चाहते थे। पीड़िता के वकील मीर नवीद गुल ने बताया, ‘‘ अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ घटना को नृशंस और अमानवीय कृत्य करार दिया। आरोपी साजिद को IPC की धारा 326A और धारा-34 के तहत दोषी करार दिया गया।’’ उन्होंने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि उसकी संपत्ति से वसूल की जाएगी।

क्या था मामला?

2 फरवरी 2022 की शाम श्रीनगर में एक लड़की पर एसिड फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। हवाल इलाके में एक 24 वर्षीय लड़की पर एसिड से हमला किए जाने के बाद नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला कि अल्ताफ को लड़की में दिलचस्पी थी और चूंकि लड़की ने उसके सगाई प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था इसलिए वह उसका पीछा कर रहा था। बाद में मौका मिलने पर उसके ऊपर एसिड फेंक दिया।

जांच के लिए विशेष दल का गठन

हमले के तुरंत बाद मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसपी नॉर्थ राजा जुहैब (जेकेपीएस) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था, जिसमें यासिर पर्रे (एसडीपीओ) खानयार, पुलिस स्टेशन सफाकदल, नौहट्टा के अलावा श्रीनगर महिला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को जांच सौंपी गई थी।

प्रधान सत्र न्यायाधीश श्रीनगर जवाद अहमद की अदालत ने 20 मार्च, 2022 को दो वयस्क आरोपियों बुछवाड़ा डलगेट निवासी साजिद अल्ताफ शेख और डलगेट श्रीनगर निवासी मोहम्मद सलीम कुमार के खिलाफ हमले में इस्तेमाल एसिड मुहैया कराने के लिए आरोप तय किए थे।