जर्जर मकानों को तोड़ने गए निगम अधिकारी की बैट से पिटाई करने के मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश की मुश्किलें बढ़ सकती है। विधायक आकाश के हाथों बैट से पिटाई के शिकार अधिकारी को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है।
इससे पहले निचली अदालत ने विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने निगम अधिकारी की पिटाई के मामले में विधायक आकाश को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने आकाश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भोपाल की विशेष अदालत में जमानत की याचिका दायर की है। विधायक की इस जमानत याचिका पर विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने इंदौर से केस डायरी मंगाने को कहा। शनिवार को केस की डायरी आने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी।
इससे पहले निचली अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी की उसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अदालत का कहना था कि मंत्री, विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में अदालत है। दूसरी तरफ भाजपा की नगर इकाई ने आकाश की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया है। इससे पहले कानून के जानकारों के अनुसार जिन धाराओं में आकाश विजयवर्गीय पर केस दर्ज हुआ उसमें यदि आरोप साबित हो जाते हैं तो वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे।