पंजाब के बंगा निवासी संदीप सिंह नाम के एक आरोपी द्वारा साजिश रचकर अपनी गर्भवती पत्नी को गोली मरवाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी संदीप और साजिश में शामिल उसके दोस्त रजत को कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को 12-12 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अन्य आरोपी सुरिंद्र शर्मा को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोली लगने से महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई पर महिला की जान बचा ली गई।
बीवी को नहीं करता था पसंदः पुलिस ने बताया कि आरोपी संदीप की शादी हरियाणा के एक गांव रत्ताखेड़ की रिंपू नाम की महिला से दो साल पहले हुई थी। वह अपनी शादी से खुश नहीं था। उसकी पत्नी उम्र में उससे बड़ी थी इस वजह से वह उसे पसंद नहीं करता था। वह उसे सुंदर न होने के ताने भी दिया करता था। इसी के चलते उसने अपनी बीवी की हत्या करने की साजिश रची।
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यूं रची साजिशः आरोपी संदीप ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया । साजिश के तहत महिला को सिर में गोली मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी रजत ने महिला को सिर में गोली मारने की बजाय उसके पेट में गोली मार दी जिससे महिला के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। हालांकि घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी जान बचा ली गई।
यूं हुआ पुलिस को शकः पुलिस ने बताया कि शुरुआत में मामले की जांच के दौरान उन्हें सबसे पहले आरोपी संदीप पर शक हुआ। आरोपी की पत्नी के मायके और उसके गांव बंगा में केवल 30 मिनट का अंतर था। पुलिस ने बताया कि उसके दोस्तों को घटनास्थल में आने में देरी हो गई थी तो संदीप ने सिगरेट पीकर और मैट साफ करके अपना टाइम पास किया। संदीप ने पुलिस ने बताया कि उसके साथी आरोपियों ने उसकी पत्नी को गोली मारी जबकि वह तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था।