हरियाणा के नूंह जिले में एक महिला को शादी करने के लिए कथित रूप से धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के अनुसार, हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2022 के तहत नूंह पुलिस द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की मूल निवासी शीला उर्फ ​​कंचन ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पिछले कई वर्षों से अपने दो बच्चों के साथ नूंह में रह रही है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले 2008 में कंचन की शादी छुट्टन से हुई थी, जो नूंह में मजदूर के रूप में काम करता था। लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण दोनों अलग हो गए तथा कंचन अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी।

पुलिस के अनुसार 2020 में कंचन की मुलाकात आजम से हुई और दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गयी। कंचन अपने बच्चों समेत भिवाड़ी में उसके साथ रहने लगी।

महिला ने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए?

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, “जून 2020 में भिवाड़ी में किराए के मकान में रहने के दौरान वह (आजम) अपने साथ एक मौलाना को लेकर आया और मुझे धमकाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। मौलाना ने मुझसे कलमा पढ़वाया और मेरा नाम शीला से बदलकर साईबा कर दिया। मुझे आजम के साथ निकाह करने के लिए भी मजबूर किया।”

पुलिस के मुताबिक, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के बाद आजम का रवैया बदल गया। उसने शीला पर बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि बाद में शीला को पता लगा कि आज़म पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

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