हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल इलाके में हुए कथित रेप केस पर सोमवार को हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा कर दी है। रिपोर्ट में पुलिस ने मुरथल में गैंग रेप की घटना होने से इंकार कर दिया है।

जो स्टेटस रिपोर्ट पुलिस द्वारा कोर्ट में जमा की गई है। उसमें 22/23 फरवरी की रात में सोनीपत के मुरथल इलाके में रेप की घटना से इंकार किया गया है। स्टेटस रिपोर्ट जस्टिस एस के मित्तल, और एच एस सिंधु की बेंच के सामने रखी गई है। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 14 मार्च रखी है। एक लोकल न्यूज पेपर में मुरथल में कथित रेप की खबर छपने के बाद कोर्ट ने इस केस को स्वयं संज्ञान में लिया था। कोर्ट ने इस केस में सीनियर वकील अनुपम गुप्ता को न्यायमित्र भी बनाया है।

एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मो. अकील और केस की छानबीन के लिए बनाई गई तीन सदस्या महिला पुलिस टीम की हेड डीआईजी राजश्री सिंह कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे। हालांकि रविवार को दिल्ली नरेला की रहने वाली एक महिला ने सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। महिला ने जिन सात लोगों के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है उनमें से एक उसका रिश्तेदार भी है।

डीआईजी राजश्री सिंह दर्ज की गई रिपोर्ट के बारे में बताया कि, “सात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का कहना है कि 23/23 फरवरी की रात को सात लोगों ने उसके साथ रेप किया। रेप करने वाले लोगों में एक उसका अपना रिश्तेदार भी है। पीड़िता को सीन ऑफ क्राइम ठीक से याद नहीं है लेकिन उसका कहना है कि हरिद्वार से दिल्ली नरेला जाते हुए मुरथल के पास एक बिल्डिंग में उसके साथ रेप किया गया। साथ ही सिंह ने यह भी कहा कि घरेलू झगड़ा भी इस घटना के पीछे एक कारण हो सकता है।” पुलिस अभी इस केस का जाट आंदोलन से किसी भी प्रकार के जुड़ाव होने की छानबीन कर रही है।

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