पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके सहयोगी को सूरत की अदालत ने जिले के कमरेज इलाके से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरूद्ध करने के मामले में मंगलवार जमानत दे दी।
कमरेज पुलिस ने 18 अक्तूबर को हार्दिक पटेल की पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पटेल आरक्षण आंदोलन के 22 वर्षीय नेता को राजकोट में भारत-आॅस्ट्रेलिया मैच से पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को हार्दिक के एक सहयोगी ने बताया कि फोन पर निर्देश मिलने के बाद वे रास्ता रोक रहे थे जिसके बाद प्राथमिकी में हार्दिक का नाम भी जोड़ दिया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे डी सोलंकी ने मंगलवार हार्दिक और उनके सहयोगी अल्पेश कथिरिया कोबांड भरने पर स्थाई जमानत दे दी। दूसरी ओर अहमदाबाद की सत्र अदालत ने देशद्रोह के मामले में हार्दिक की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ फरवरी तक के लिए टाल दी क्योंकि नगर अपराध शाखा के जांच अधिकारी याचिका के खिलाफ जवाब दायर नहीं कर सके।
हार्दिक और उनके पांच सहयोगियों पर भादंसं की धारा 124 ए (देशद्रोह), 121 ए (सरकार के खिलाफ युद्ध करने का षडयंत्र) और 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के तहत अहमदाबाद में मामला दर्ज है।

