गुजरात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। चलती ट्रेन से एक 21 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर टिकट न होने की वजह से बाहर धकेल दिया गया। पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं हैं। जब टिकट चेकर ने पाया कि पीड़ित भिलाड से वलसाड में वापी जा रही एक स्थानीय यात्री ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। वापी जीआरपी पुलिस ने आरोपी अशोक कुंभारे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़ित संदीप आर्य और अजय कुमार वापी की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह बॉयलर की मरम्मत के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए भिलाड गए थे।
जानें क्या है पूरा विवाद?
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मंगलवार रात जब दोनों भिलाड रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुंबई-वलसाड लोकल ट्रेन छूटने वाली है और बिना टिकट खरीदे ट्रेन में चढ़ गए। रास्ते में टिकट चेकर ने उन्हें बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद उसने उनसे जुर्माने के रूप में 1,000 रुपये देने को कहा। हालांकि दोनों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके बीच तीखी बहस हुई।
पुलिस ने कहा कि दोनों ने अशोक कुंभारे की अपने कंपनी के मालिक सरफराज मालविक्या से भी बात कराई, लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं थे। बाद में अशोक कुंभारे ने कथित तौर पर संदीप आर्य का मोबाइल फोन छीन लिया क्योंकि वह अन्य लोगों तक फोन की कोशिश कर रहा था। जब ट्रेन वापी स्टेशन पर पहुंची, तो दोनों ने उतरने का प्रयास किया, लेकिन अशोक कुंभारे ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्हें रेलवे सुरक्षा बल को सौंपने के लिए वलसाड रेलवे स्टेशन पर अपने साथ चलने के लिए कहा।
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आईसीयू में भर्ती पीड़ित
सूत्रों ने बताया कि दोनों अशोक कुंभारे से बहस करने लगे, जिससे नाराज होकर उसने बलिथा रेलवे क्रॉसिंग पर कथित तौर पर संदीप आर्य को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पुलिस ने कहा कि अजय ने तुरंत आपातकालीन चेन खींची और उस स्थान पर पहुंचे जहां संदीप आर्य गंभीर रूप से घायल पड़े थे। इसके बाद संदीप आर्य को वलसाड सिविल अस्पताल ले जाया गया। संदीप का आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
वापी जीआरपी ने आरोपी अशोक कुंभारे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है।