यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर त्योहारी सीजन में कंटेनमेन्ट जोन में किसी भी तरह के आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। योगी सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार कंटेनमेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

कन्टेमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेन्ट जोन से बाहर प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि) की पूर्व योजना सभी संबंधित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार करना होगा। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ के लिए आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक संसाधन, जैसे फेस कवर, हैंड सैनिटाइजर, साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी।

इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने के लिए वॉलिटीयर्स की तैनाती करनी होगी। आयोजकों की तरफ से कॉन्टेक्ट लैस पेमेंट की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा क्या किया जाए, और क्या न किया जाए (Do’s and don’ts ) के निर्देश भी प्रदर्शित करने होंगे।

प्रशासन का कहना है कि आगामी अक्टूबर से दिसंबर माह में नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एव क्रिसमस आदि का समय है। ऐसे में जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृत कार्यक्रमों का संचालन होता है। इनमें भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना रहती है।

ऐसे में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी गाइडलाइन्स को यूपी के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के विषय में आयोजनों के लिए स्थल पूर्व में चिह्नित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए साइट का प्लान तैयार करना होगा। जिसके अनुसार शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में सुविधा हो।

कार्यक्रम स्थल पर लोगों के प्रवेश और निकास की अलग-अलग और यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएं। केवल उन्हीं स्टाफ और लोगों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। यदि किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें शिष्टता के साथ प्रवेश देने से मना कर दिया जाएगा।