Punjab Farmer News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में नकली बीजों की बिक्री करने वालों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसेगा और इस अपराध को गैर-जमानती बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब कैबिनेट ने नकली बीजों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सीड (पंजाब संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब किसान ठगी का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें मिलेगा भरोसेमंद बीज और न्यायपूर्ण सुरक्षा।

पंजाब सरकार का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ कागजी नहीं है। यह फैसला एक लंबे समय से महसूस किए जा रहे दर्द की दवा है। नकली बीजों की वजह से सालों तक किसान अपनी मेहनत, समय और फसल तीनों गंवाता रहा। कमजोर कानूनों और मामूली जुर्मानों के कारण नकली बीज बेचने वालों को कोई डर नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

गैर-जमानती अपराध घोषित

पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि सीड एक्ट 1966 की जिस धारा में सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ था, अब उसमें संशोधन करके न सिर्फ जुर्माना बढ़ाया गया है बल्कि इसे गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। यह फैसला उन हजारों किसानों की जीत है जो हर साल मेहनत करते हैं लेकिन बाजार से मिला नकली बीज उनकी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देता है।

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नई व्यवस्था के तहत अगर कोई कंपनी नकली बीज बेचते हुए पकड़ी जाती है तो पहली बार 1 से 2 साल की जेल और ₹5 से ₹10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर वही गलती दोबारा होती है तो 2 से 3 साल की सजा और ₹10 से ₹50 लाख तक का जुर्माना तय किया गया है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति या डीलर नकली बीज बेचते पकड़ा गया तो पहली बार 6 महीने से 1 साल की जेल और ₹1 से ₹5 लाख तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध पर सजा 1 से 2 साल और जुर्माना ₹5 से ₹10 लाख तक का होगा।

पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि यह महज एक कानून नहीं, किसानों को दिए जा रहे उस भरोसे की पुनः स्थापना है, जिसे वे वर्षों से खो चुके थे। अब पंजाब का किसान जब बीज खरीदेगा तो उसे डर नहीं, भरोसा होगा। पंजाब सरकार ने बयान में कहा कि जो लोग किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें अब जेल जाना होगा।

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