Mukhtar Ansari Gangster Case: गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट (MP MLA Court) ने मऊ (Mau) के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Ex MLA Mukhtar Ansari) को 26 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके अलावा मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार (15 दिसंबर) को गाजीपुर की कोर्ट (Ghazipur Special Court) ने मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) में मुख्तार अंसारी और अवधेश राय हत्याकांड (Awadhesh Rai Murder Case) में दोषी सिद्ध होने के बाद ये सजा सुनाई है।
साल 1996 में File हुआ था Mukhtar Ansari पर Case
साल 1996 में पूर्वांचल के माफिया और मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस मामले में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुवार को दोपहर लगभग ढाई बजे गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसला देते समय मुख्तार अंसारी कोर्ट में मौजूद नहीं था। सुरक्षा की वजह और ईडी की कस्टडी में होने की वजह से मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट नहीं पेश किया गया था इस केस की सुनवाई प्रयागराज के ईडी दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था।
5 मामलों पहली बार Mukhtar Ansari को हुई सजा
मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर वैसे तो बहुत से केस दर्ज हैं लेकिन इस मामले में पांच केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे जिनमें से ये पहला मामला है जिसमें उसे सजा हुई है। ये मामला 1996 का है जब मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या की थी। इस मामले में मुख्तार पर पांच मुकदमें चल रहे थे जिनके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार के साथ उसके साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद और 5 लाखा जुर्माना की सजा सुनाई है।
Gangster ACT में हुई सजा
मुख्तार अंसारी पर गैंग्सटर एक्ट मामले में सुनाई गई है। इस मामले में अवधेश राय की हत्या, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या, कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या, एडिशनल एसपी पर हमला और गाजीपुर जिले में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के कई मामलों को लेकर एक साथ मुख्तार अंसारी पर गैंग्सटर एक्ट लगाया गया था।
