राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर मौजूद प्लाजा प्रीमियम लाउंज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल, अपने हैदराबाद दौरे के समय राहुल गांधी एयरपोर्ट पर इस लॉज में कुछ देर के आराम के लिए आए थे। और लॉज की तरफ ले जो चाय दी गई उसमें इस्तेमाल की गई चायपत्ती की इस्तेमाल करने की वैधता खत्म हो गई थी। आईपीसी की धारा 273( नुकसानदेह खान-पान वाली चीज बेचने) के तहत मामला दर्ज किया है।
घटना नौ मार्च की है जब वीवीआईपी और एसपीजी सुरक्षाकर्मी और राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे। राहुल गांधी को यहां से आने के बाद शमशाबाद जाना था। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी को थोड़े देर के लिए वहां रुकना था और उसके बाद वह आगे की यात्रा के लिए निकल जाते।यहां राहुल गांधी रिफ्रेसमेंट के लिए रुके थे। लेकिन इस दौरान तेलंगाना स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों ने एक्पायरी डेट वाले टी-बैग मिलने के बाद राहुल गांधी को चाय नहीं दी गई। टी-बैग की मियाद अक्टूबर 2018 में ही खत्म हो गई थी। आईपीसी की धारा 273( नुकसानदेह खान-पान वाली चीज बेचने) के तहत अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है तो उसपर 6 महीने की कैद और 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाने पीने को लेकर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जैसी हस्तियों के लिए सुरक्षाकर्मी काफी एहतियात बरतते हैं। खान-पाना में विषाक्त पदार्थ ना मिला दिया जाए इसलिए सुरक्षाकर्मी हमेशा इसपर नजर रखते हैं।अंदर मौजूद लोगों का कहना है कि वहां परोसी गई चीजों में से राहुल गांधी ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। हां लेकिन कांग्रेस के सांसद मधु यासिक गौड के द्वारा लाई गई चाय का राहुल गांधी ने लुत्फ उठाया। राहुल गांधी ने हैदराबाद का दौरा कर लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की ।इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रमुख बूथ समिति के सदस्यों को संबोधित किया।

