Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में साउथ ग्रुप से जुड़े लिकर कारोबारी समीर महेंद्रू को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में समीर महेंद्रू और आप के वॉलिटियर चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी है। इन दोनों आरोपियों को उस टाइम जमानत मिली है जब हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, के कविता और विजय नायर भी इसी केस में जेल से बाहर आ चुके हैं।

समीर महेंद्रू और आप के वॉलिटियर की तरफ से दायर जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जमानत दी जाती है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि इसमें बदलाव करके बिजनेसमैन को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं बदले में उनसे रिश्वत भी ली गई। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 सितंबर 2021 को लागू की थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सितंबर 2022 में वापस ले लिया था।

ईडी ने क्या लगाए थे आरोप

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 12 अप्रैल को ही चनप्रीत को अरेस्ट किया था। चनप्रीत पर आरोप लगाया गया था कि उसने गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के कैश फंड्स को मैनेज किया। वहीं, समीर महेंद्रू को 28 सितंबर 2022 को ही गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय का यह आरोप है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईडी ने यह भी दावा किया कि रिश्वत के द्वारा ली गई इस रकम में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था।

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समीर महेंद्रू को शराब घोटाले से ज्यादा फायदा हुआ

अभियोजन पक्ष का यह भी आरोप है कि महेंद्रू को इस शराब घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। वह ना सिर्फ एक कंपनी को चला रहे थे बल्कि होलसेल और कुछ रिटेल लाइसेंस भी दिए गए। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।