दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया था।
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले को 27 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
ईडी को मिली थी 6 दिन की रिमांड
ईडी ने गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड दी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड 28 मार्च को खत्म हो रही है।
हिरासत के दौरान केजरीवाल ने दिए 2 आदेश
कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की हिरासत के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दो आदेश जारी किए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 23 मार्च को अपना पहला आदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल और सीवर की समस्या के समाधान को लेकर निर्देश दिए थे। इसके बाद 26 मार्च को अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर निर्देश दिए हैं। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे आदेश मिला है कि मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे। उनका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है। हालांकि इन आदेश को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है।