एक स्थानीय अदालत ने दक्षिणपंथी संगठन के एक नेता की हत्या के लिए गुंडों को सुपारी देने के आरोप में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम और उसके सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक गैरजमानती वारंट जारी किया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने यह आदेश दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक अर्जी पर जारी किया। स्पेशल सेल ने दोनों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था, जिन्होंने कथित तौर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि की हत्या के लिए एक साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक, चक्रपाणि ने मुंबई में सरकार की ओर से की गई नीलामी में दाऊद इब्राहीम की कार खरीदी थी और बाद में उसे गाजियाबाद में आग लगा दी थी। इस साल जून में चार व्यक्तियों जुनैद, रोजर, यूनुस और मनीष को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे कथित तौर पर दक्षिणपंथी नेता की हत्या की योजना बना रहे थे।

पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान जुनैद ने खुलासा किया था कि शकील ने उन्हें पैसे दिए थे और उनसे चक्रपाणि उनकी हत्या करने के लिए कहा था ताकि दाऊद की कार को आग लगाने के लिए उसे सबक सिखाया जा सके। पुलिस ने बताया कि उनके कब्जे से दो पिस्तौल और 10 गोलियां बरामद की गई थीं।