दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को एक अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी है। उमर खालिद को यह जमानत बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। उमर खालिद 16 से 29 दिसंबर तक जेल से बाहर रहेंगे।

दिल्ली में फरवरी 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इस दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जमानत के दौरान उमर खालिद को कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। जैसे वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ना ही किसी गवाह से संपर्क करेंगे।

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जमानत की अवधि के दौरान खालिद को केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिलने की इजाजत दी गई है।

अदालत ने यह भी कहा है कि उमर खालिद अपने घर या उन जगहों पर ही रहें जहां पर शादी से जुड़े समारोह आयोजित किए जाने हैं।

उमर खालिद पर क्या हैं आरोप?

उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के दौरान विरोध प्रदर्शन और हिंसा की योजना बनाने और इसमें शामिल होने के आरोप हैं। खालिद की जमानत याचिकाओं को पहले ही निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है।

जमानत अवधि 29 दिसंबर को खत्म होगी और इसके बाद उमर खालिद को फिर से जेल भेज दिया जाएगा।

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