राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अपील की थी। अब इस मामले पर 10 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी।

विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड पर थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने लगाया ‘हिरासत में मानसिक प्रताड़ना’ का आरोप

मनीष सीसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद पहली बार न्यायाधीश से बात करते हुए हिरासत में मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि हर दिन सुबह 8 बजे से वे एक ही सवाल पूछते रहते हैं। यह एक मानसिक उत्पीड़न है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के सामने उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को थर्ड डिग्री जैसा बताया।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के पास दस्तावेज़ों में कुछ भी नहीं है, केवल कुछ बयान हैं। मुझे 8-10 घंटे बैठे रहना होता है। एक जैसे सवाल बार-बार दोहराया जाता है। यह थर्ड डिग्री है। यह मानसिक उत्पीड़न है।

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकीलों ने क्या कहा?

मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि कि तीन दिन की रिमांड के बाद तो रिमांड एप्लीकेशन में कोई नया तथ्य आना चाहिए था, लेकिन आज भी जांच एजेंसी की दलील वही है, जो पहले दिन थी।

सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने रिमांड की मांग का विरोध किया। दलील दी कि सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वह हर बार इस आधार पर रिमांड नहीं ले सकती कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।