दादरी के बिसाहड़ा गांव में बीफ खाने के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार दिए जाने के मामले में मृतक मोहम्मद अखलाक और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करने की अर्जी दी गई है। इस संबंध में गुरुवार को जिला अदालत में अखलाक सहित सात लोगों पर मामला दर्ज करने की अर्जी दी गई। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मामले में 13 जून को सुनवाई होगी। बता दें कि मीट की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद यह मामला फिर से चर्चा में है। फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि मांस गाय का था।
इसके बाद से आरोपियों के परिवार वालों ने अखलाक के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। गुरुवार को सूरजपाल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें अखलाक, उसके भाई जान मोहम्मद, मां असगरी, पत्नी इकरामन, बेटे दानिश, बेटी शाइस्ता और जफरुद्दीन की पत्नी सोना को आरोप बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अखलाक ने 25 सितंबर 2015 को सांड पकड़ा और फिर उसे जान मोहम्मद के मकान में ले गया। वहां पर आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हुए बवाल में भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी थी।
धारा 144 के बावजूद मंदिर में जुटे गांव वाले, धमकी- 20 दिन में अख़लाक़ के परिवार पर एक्शन नहीं लिया तो…
अर्जी में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि सूरजपाल ने जारचा कोतवाली में गोहत्या की सूचना दी थी लेकिन पुलिस ने अखलाक की हत्या के मामले में फंसाने की धमकी देते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हाल ही में जब मांस की फोरेंसिक रिपोर्ट आई तब भी मामला दर्ज नहीं किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों अखलाक के परिवार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर बिसाड़ा गांव में बैठक भी हुई थी। इसमें आरोपियों के परिवार के लोगों ने कहा था कि 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो महापंचायत बुलाई जाएगी।
मथुरा के फोरेंसिक लैब ने बताया- अखलाक के घर से मिला मांस गाय या उसके बछड़े का

