इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दादरी में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारे गए मोहम्‍मद अखलाक के परिवार के सदस्‍यों को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है। हालांकि अखलाक के भाई जान मोहम्‍मद को राहत देने से इनकार कर दिया। जान मोहम्‍मद पर गोहत्‍या का आरोप है। नोएडा की एक अदालत ने जुलाई में अखलाक के परिवार पर मामला दर्ज करने को कहा था। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अखलाक के परिवार के खिलाफ गांव वालों ने याचिका दायर की थी। इसमें उन्‍होंने दावा किया था कि अखलाक के भाई जान मोहम्‍मद को बछड़े का गला काटते हुए देखा गया था।

पिछले साल सितम्‍बर में अखलाक की बछड़े को मारने व बीफ खाने की अफवाह के बाद पीट-पीटकर हत्‍या कर दी गई थी। इसी साल मई में आई फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि अखलाक के घर से जो मीट मिला वह गाय या उसके वंश का था। इससे पहले पिछले साल लैब टेस्‍ट में सामने आया था कि मांस गाय का नहीं था। अखलाक के मारे जाने के बाद से परिवार ने बिसाहड़ा गांव छोड़ दिया था। परिवार वर्तमान में दिल्‍ली में बड़े बेटे के पास रहता है। अखलाक का बड़ा बेटा एयरफोर्स में है। उत्‍तर प्रदेश में गोहत्‍या पर प्रतिबंध है और इस कानून को तोड़ने वाले को दो साल तक की सजा हो सकती है।