आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ कथित तौर पर एक पार्टी कार्यकर्ता से छेड़छाड़ के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अपना फैसला 16 मार्च के लिए सुरक्षित रखा।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आदेश सुरक्षित रखा जिसमें फरियादी ने दावा किया था कि वह पुलिस के पास गई थी लेकिन विश्वास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत के समक्ष दाखिल अपनी स्थिति रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे विश्वास के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए उनके खिलाफ फरियादी के आरोप साबित होते हों।
अदालत ने 21 दिसंबर को पुलिस से इस बाबत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था कि क्या शिकायत पर कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला ने विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने यहां उसके साथ छेड़छाड़ की थी।