Azam Khan Wife Released Jail: उत्तर प्रदेश में सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल से रिहा हो गई हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें 24 मई को जमानत दी थी। जिसके बाद जेल प्रशासन की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तंजीम को लेने के लिए जेल के बाहर दर्जनों लोग पहुंचे थे। उनको देखने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा।

सपा नेता आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद थी, जिसके बाद 24 मई को हाईकोर्ट से आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत मिल गई थी। इससे पहले सोमवार को डॉ. तंजीम फातिमा के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश को एमपी-एमएलए कोर्ट में जमा कर दिया और जमानती भी भर दी थी।

इससे पहले तंजीम फातिमा के मंगलवार को भी उनकी जेल से रिहाई किए जाने की खबरें आईं थीं, लेकिन तकनीकी खामी होने की वजह से वो बाहर नहीं आ सकी थीं और उनके समर्थकों को मायूस होकर घर जाना पड़ा था।

बता दें, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मुकदमा कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज कराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा सहित अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

इसके बाद आजम खान को सीतापुर जेल, उनके बेटे को हरदोई जेल और पत्नी को रामपुर की जेल में ही रखा गया था। इस मामले में तीनों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, लेकिन जनवरी महीने में उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद आजम परिवार ने हाईकोर्ट में अपील की और 24 मई को कोर्ट ने तीनों की जमानत को मंजूर कर दिया।

पत्रकारों से बातचीत में फातिमा ने कहा, “अन्याय की हार हुई और अदालत ने न्याय को जिंदा रखा है।” पति आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर फातिमा ने कहा, “हमें एक सुनियोजित साजिश के तहत दोषी ठहराया गया, जिसमें पुलिस, सरकार और मुझे यहां तक ​​कि मीडिया से भी शिकायत है कि उसने मामले को नहीं उठाया।” अपनी रिहाई को “न्याय की शुरुआत” बताते हुए फातिमा ने कहा कि वह समर्थकों को बताना चाहती हैं कि आखिरकार सत्य की जीत होगी।